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शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला; 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद, आदेश न मानने पर भरना होगा एक लाख का जुर्माना

On: January 19, 2024 3:32 AM
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झारखंड वार्ता न्यूज

नई दिल्ली/डेस्क :– भारत के शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नई दिशा निर्देश के मुताबिक कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहां दाखिल नहीं कर सकेंगे।

सरकार ने कहा है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर एक लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल, पिछले कुछ समय से कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं सामने आने के बाद सरकार ने यह कड़ा कदम उठाया है।

दिशा निर्देश में कहा गया है कि कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता-पिता को भ्रामक वादे, रैंक या अच्छे अंक लाने की गारंटी नहीं दे सकते। संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते। विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में रजिस्ट्रेशन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा पास करने के बाद ही होना चाहिए।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देश के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चे अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादों से भी दूर रह सकेंगे। यह फैसला बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लिया गया है।

Satyam Jaiswal

सत्यम जायसवाल एक भारतीय पत्रकार हैं, जो झारखंड राज्य के रांची शहर में स्थित "झारखंड वार्ता" नामक मीडिया कंपनी के मालिक हैं। उनके पास प्रबंधन, सार्वजनिक बोलचाल, और कंटेंट क्रिएशन में लगभक एक दशक का अनुभव है। उन्होंने एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से शिक्षा प्राप्त की है और विभिन्न कंपनियों के लिए वीडियो प्रोड्यूसर, एडिटर, और डायरेक्टर के रूप में कार्य किया है। जिसके बाद उन्होंने झारखंड वार्ता की शुरुआत की थी। "झारखंड वार्ता" झारखंड राज्य से संबंधित समाचार और जानकारी प्रदान करती है, जो राज्य के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है।

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