नई दिल्ली :- मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांध को बहुत बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट मिल गई है। शीर्ष अदालत ने मानहानी मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राहुल की सासंदी बहाल होने का रास्ता भी साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, ‘मोदी’ उपनाम टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के जज की तरफ से अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।