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झारखंड वार्ता न्यूज

नई दिल्ली:- दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार BRS नेता के. कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

के कविता ने अपने 16 वर्षीय बेटे की चल रही परीक्षाओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी। अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया था कि उनके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाएं हैं और उसे अपनी मां के नैतिक और भावनात्मक समर्थन की जरूरत है।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद के कविता पर लगे आरोपों की गंभीरता और आगे की जांच की आवश्यकता का हवाला देते हुए जमानत देने के खिलाफ फैसला सुनाया।

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