रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को ईडी समन अवहेलना प्रकरण में रांची सिविल कोर्ट स्थित विशेष एमपी-एमएलए अदालत में उपस्थित हुए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीएम सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत पहुंचे, जहां न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
सीएम ने भरे दो बेल बॉन्ड
अदालत में पेशी के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7-7 हजार रुपये के दो जमानती बांड भी दाखिल किए। न्यायिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वह सीधे अपने आवास के लिए रवाना हो गए। इस दौरान अदालत परिसर में भारी व्यवस्था देखने को मिली। उनके साथ महाधिवक्ता राजीव रंजन सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद थे।
अब हर सुनवाई में पेशी नहीं होगी अनिवार्य
मुख्यमंत्री की ओर से पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आगे की प्रक्रियाओं में सोरेन को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके मुताबिक, इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को निर्धारित की गई है, जहां सीएम की जगह अधिवक्ता उपस्थित होकर पक्ष रख सकेंगे।
हाईकोर्ट ने दी थी बड़ी राहत
गौरतलब है कि 3 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को बड़ी राहत देते हुए केवल 6 दिसंबर की सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। अदालत ने ट्रायल के दौरान व्यक्तिगत पेशी की बाध्यता हटा दी थी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि यदि ट्रायल कोर्ट किसी विशेष परिस्थिति में उपस्थिति चाहे, तो सीएम को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपलब्ध होना होगा।
क्या है मामला?
यह मामला ईडी द्वारा 19 फरवरी 2024 को दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आठ बार समन की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है। इसी शिकायत के आधार पर एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है।
ईडी समन अवहेलना मामले में सीएम हेमंत सोरेन की MP-MLA कोर्ट में पेशी, 7-7 हजार रुपए का भरा बेल बॉन्ड














