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झारखंड में पहली बार मॉल में खुलेंगी कंपोजिट शराब की दुकानें, मिलेगी सभी तरह की शराब

On: May 23, 2025 12:37 PM
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रांची: उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने नई उत्पाद नीति की अधिसूचना जारी कर दी। इसके अनुसार राज्य में पहली बार मॉल में कंपोजिट शराब की दुकान खुलेगी। इसके माध्यम से देशी और मसालेदार देशी शराब भी मॉल में उपलब्ध हो सकेगी। इसके पहले मॉल में सिर्फ विदेशी शराब की दुकान का ही लाइसेंस दिया गया था। कंपोजिट शराब की दुकानों का मतलब है कि वैसी दुकान जहां एक ही लाइसेंस पर देसी शराब, देसी मसालेदार शराब, विदेशी शराब, बियर, वाइन या अन्य किसी भी प्रकार की शराब, जिसे राज्य सरकार द्वारा मानव उपयोग के लिए अनुमति दी गई हो, बिक सकेगी।

मॉल में शराब की कंपोजिट दुकान केवल वैसे मॉल में खोली जा सकेंगी, जिसके कारपेट एरिया का क्षेत्रफल कम से कम 50,000 वर्गफीट (पार्किंग एरिया को छोड़कर) हो। एक मॉल में अधिकतम दो दुकानें खोली जा सकेंगी। इस दुकान का न्यूनतम क्षेत्रफल कम से कम 200 वर्गफीट होनी चाहिए। इसके लिए लाइसेंस समान्यतः एक वित्तीय वर्ष के लिए ही मिलेगा।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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