पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 20 साल की जेल, NDPS मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

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झारखंड वार्ता न्यूज

अहमदाबाद:- पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 28 साल पुराने NDPS मामले में पालनपुर के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 20 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मालूम हो कि यह ड्रग्स को जब्त करने का मामला है।
पूर्व अधिकारी को अलग-अलग 11 धाराओं के तहत 20 साल की कैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं, जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। मालूम हो कि कोर्ट ने इससे पहले बुधवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को NDPS मामले में दोषी करार दिया था।
सत्र अदालत ने पूर्व अधिकारी को राजस्थान के रहने वाले एक वकील को झूठे आरोप में फंसाने के मामले में दोषी पाया है। संजीव भट्ट गुजरात दंगा मामलों में गलत बयानी के लिए काफी विवादास्पद रहे थे। 1996 में पुलिस ने पालनपुर के लाजवंती होटल के कमरे से अफीम की बरामदगी की थी।
पुलिस के अनुसार, आरोपित वकील भी उसी कमरे में रह रहा था। उस समय संजीव भट्ट बनासकांठा जिले के एसपी के रूप में कार्यरत थे। उनके अधीन जिला पुलिस ने राजस्थान के वकील सुमेर सिंह राजपुरोहित को इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। उस समय भट्ट ने यह दावा किया था कि पालनपुर के जिस होटल के कमरे से ड्रग्स को जब्त किया गया, वकील उसी में रह रहा था।

बाद में राजस्थान पुलिस ने कहा कि राजपुरोहित को बनासकांठा पुलिस ने राजस्थान के पाली में स्थित एक विवादित संपत्ति को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया था। इसी मकसद के लिए पुरोहित को झूठे केस में फंसाया था। पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर आइबी व्यास ने मामले की गहन जांच की मांग करते हुए 1999 में गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था।

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