दुमका :- झारखंड में दुमका की एक सत्र अदालत ने शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग का यौन शोषण करने के मामले में दोषी पाकर एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। दुमका के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत में सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई।
दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद न्यायालय ने मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 376 (3) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोष सिद्ध आरोपी गोदो राय उर्फ छोटू को आजीवन कारावास के साथ 25 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले में सरकार की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने बहस में हिस्सा लिया और न्यायालय में 8 गवाह पेश किये।जानकारी के मुताबिक, घटना जामा थाना क्षेत्र की है। दोषी युवक भी पीड़तिा के गांव का ही निवासी है। दर्ज प्राथमिकी में नाबालिग पीड़तिा ने शादी का प्रलोभन देकर नवंबर 2019 से जून 2020 तक युवक ने घर में अकेला पाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था।
आरोपी ने गांव में ही अपने विवाहिता बहन के घर में कुछ दिनों तक नाबालिग पीड़िता रखा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस बीच वह गर्भवती हो गई। युवक पर शादी के लिए दबाव बनाने पर उसने शादी करने से साफ इंकार कर दिया। इसी बात को लेकर गांव में पंचायत भी हुई थी। लेकिन पंचायत के फैसले को नहीं मानते हुए आरोपी ने शादी से इंकार कर दिया। शादी का दबाब बनाने पर आरोपी और उसके परिवार के लोग मारपीट की धमकी देने लगे थे। बाद में नाबालिग ने 8 जुलाई 2020 को संबधित थाना में युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी।