झारखंड वार्ता संवाददाता
गढ़वा: खाद्यान्न की सुचारू एवं निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दिनेश यादव ने एक अहम निर्णय लिया है। उन्होंने जनहित में आदेश जारी करते हुए राज्य खाद्य निगम के खाद्यान्न वाहनों को रात्रि के समय शहर में प्रवेश की अनुमति प्रदान की है।
जारी आदेश के अनुसार, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, गढ़वा द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न की समय पर आपूर्ति में आ रही बाधाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
राज्य खाद्य निगम, गढ़वा और संबंधित एजेंसियों की ओर से यह अनुरोध किया गया था कि एफसीआई गोदाम तथा पीईजी रेहला से खाद्यान्न लेकर आने वाले वाहनों को नो-एंट्री प्रतिबंधों के कारण गंतव्य स्थलों तक पहुँचने में देरी हो रही है। इससे वितरण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।
इस पर विचार करते हुए उपायुक्त ने आदेश जारी किया कि खाद्यान्न ढुलाई करने वाले वाहनों को रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक शहर में प्रवेश कर अपने निर्दिष्ट गोदामों तक पहुँचने की अनुमति दी गई है। वाहनों को 15 किमी प्रति घंटा की निर्धारित गति सीमा में संचालन करने का निर्देश दिया गया है।
उपायुक्त ने कहा कि यह व्यवस्था आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है ताकि जिले में खाद्यान्न की आपूर्ति और वितरण कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि परिवहन के दौरान सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और अनुशासन का विशेष ध्यान रखा जाए।
गढ़वा: खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति के लिए रात में वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति, उपायुक्त का जनहित में निर्णय














