उपायुक्त, रांची ने शस्त्र अधिनियम की धारा अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति दी

On: December 8, 2023 3:58 PM

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झारखंड वार्ता
* तमाड़, पिठोरिया एवं नामकुम थाना से संबंधित मामलों में प्रदान की गयी अभियोजन की स्वीकृति
* तमाड़ और पिठोरिया थाना के एक-एक और नामकुम थाना से संबंधित मामले में 04 प्राथमिकी अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति
रांची:- उपायुक्त, रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा तमाड़, पिठोरिया एवं नामकुम थाना से संबंधित मामले में शस्त्र अधिनियम की धारा अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तमाड़ थाना काण्ड संख्या- 76/2023, पिठोरिया थाना काण्ड संख्या- 144/2022 एवं नामकुम थाना काण्ड संख्या- 551/2023 के प्राथमिकी अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित प्रतिवेदनों का अवलोकन उपरांत शस्त्र अधिनियम की धारा अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
तमाड़ थाना काण्ड संख्या-76/2023 में संतोष सिंह मुण्डा, पे०-शत्रुधन मुण्डा, सा०-सोनपुर, थाना-अड़की, जिला-खूँटी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम 25(1-बी)ए/26/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति उपायुक्त द्वारा प्रदान की गयी है।
पिठोरिया थाना काण्ड संख्या- 144/2022 में मो० शाहरूख खान उर्फ शाहरूख अंसारी, पे०-मो० फिरोज, सा०-अरमान गली, निजाम नगर, गली नंबर-02, उमर फारूक मस्जिद के पास, थाना-हिन्दपीढ़ी, जिला-राँची के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा-25 (1-बी)ए/25(1)ए/26/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति की गयी है।
नामकुम थाना काण्ड संख्या- 551/2023 में 04 अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति उपायुक्त द्वारा प्रदान की गयी है। नामकुम थाना से संबंधित प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा-25(1-बी)ए/25(6)/26/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है, नाम निम्न हैं:-
1. दिलीप रजक, पिता-रामनन्दन रजक, पता-चाय बगान, ज्योतिष झा के मकान के आगे, थाना-नामकुम जिला-राँची।
2. अमरकांत घोष, पिता-स्व० अनिल कुमार घोष, स्थायी पता-गुरूटोली, नामकुम थाना-नामकुम, जिला-रांची, वर्तमान पता- नीरू कम्पलेक्स के पीछे वन्दना सिंह के मकान में किरायेदार, दुसरा तल्ला, सदाबहार चौक, थाना-नामकुम, जिला-रांची।
3. मो० शहबाज अंसारी, पिता-मो० इब्राहीम, पता- ग्वाला टोली डोरण्डा, थाना-डोरण्डा, जिला-राँची।
4. मो० इब्राहीम, पिता-स्व० मो० तयब अंसारी, पता- ग्वाला टोली डोरण्डा, थाना-डोरण्डा, जिला-राँची।