गलत दिशा में ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग से हो रही सड़क दुर्घटनायें, जागरूक बनें जिलेवासी:मंजूनाथ भजन्त्री
नेशनल व स्टेट हाईवे पर भारी वाहनों के अवैध पार्किंग के विरूद्ध करें कठोर कार्रवाई
बिना हेल्मेट न बैठें न चलाएं दो पहिया वाहन, सीट बेल्ट का प्रयोग व यातायात नियमों का पालन करें
जिले में पूर्व में चिन्हित 06 ब्लैक स्पॉट में गत माह कोई भी दुर्घटना नहीं हुई । कुल 26 सड़क दुर्घटनाओं में 19 लोगों की मृत्यु हुई वहीं 16 लोग घायल हुए । जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने सड़क दुर्घटनाओं की कारणों की विस्तृत समीक्षा में परिवहन, नेशनल हाईवे, पुलिस विभाग के पदाधिकारी को कई दिशा-निर्देश दिए । नेशनल हाईवे में गलत दिशा में भारी वाहन का परिचालन तथा धालभूमगढ़ क्षेत्र में हाईवे पर अवैध पार्किंग से हो रही सड़क दुर्घटनाओं की लगातार शिकायत पर परिवहन, पुलिस एवं एनएचएआई को संयुक्त टीम गठित करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई का निदेश दिया गया । ड्रंक एंड ड्राइव में करें एफआईआर
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि सड़क जहां घुमावदार हो वहां CURVE AHEAD का साइनेज जरूर लगायें, पर्याप्त रिफ्लेक्टर लगायें जिससे वाहन चालक पहले से सचेत हो जाएं । कमारीगोड़ा पेट्रोल पंप के पास हाईवे से कनेक्टिंग रोड में रंबल स्ट्रिप लगाने, डिमना लेक के पास हलुदबनी मुख्य मार्ग में साइनेज एवं रिफ्लेक्टर लगाने का निदेश दिया गया । ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों में लगातार सघन जांच अभियान चलाते हुए दोषियों के विरूद्ध एफआईआर का निदेश दिया गया ।
यातायात नियमों के उल्लंघन के विरूद्ध की गई कार्रवाई में अक्टूबर माह में 299 लाइसेंस सस्पेंड किया गया । वहीं वाहन जांच अभियान में यातायात पुलिस ने 35 लाख 17 हजार रूपए का जुर्माना वसूला । हिट एंड रन के मामलों की समीक्षा में इंश्योरेंस कंपनियों को आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई का निदेश दिया गया जिससे पीड़ित परिवार को मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके । ड्रिंक एंड ड्राइव के कारण सड़क दुर्घटनायें नहीं हो इसे लेकर उत्पाद विभाग को हाईवे किनारे के लाइन होटल एवं ढाबों में अवैध शराब बिक्री के विरूद्द सघन जांच का निर्देश दिया गया ।
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