Deadline Alert: आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। UIDAI और आयकर विभाग की ओर से साफ कर दिया गया है कि जिन लोगों ने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, वे जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लें। तय समय सीमा के बाद पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा, जिससे आम लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
क्या है आखिरी तारीख?
सरकारी निर्देशों के मुताबिक, 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति इस तारीख तक यह काम नहीं करता है, तो 1 जनवरी से उसका पैन कार्ड अपने आप इनएक्टिव हो जाएगा।
पैन कार्ड बंद होने से क्या-क्या दिक्कतें होंगी?
पैन कार्ड इनएक्टिव होने की स्थिति में आप कई जरूरी काम नहीं कर पाएंगे, जैसे- इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर सकेंगे। म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश नहीं कर पाएंगे। बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में रुकावट। नई नौकरी या केवाईसी से जुड़े काम अटक सकते हैं। जहां भी पैन कार्ड की जरूरत होगी, वहां यह अमान्य माना जाएगा। यानी पैन कार्ड बंद होने से आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी लगभग ठप हो सकती है।
घर बैठे ऑनलाइन कैसे करें PAN-Aadhaar लिंक?
पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया बेहद आसान है और इसे आप घर बैठे ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं।
• सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
• होमपेज पर मौजूद ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें।
• अब अपना पैन नंबर, आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
• आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा।
• OTP डालकर वेरिफिकेशन पूरा करें।
• प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिंकिंग कन्फर्म हो जाएगी।
पहले से बंद पैन है तो क्या करें?
अगर आपका पैन कार्ड पहले से ही निष्क्रिय हो चुका है, तो उसे दोबारा एक्टिव कराने के लिए आपको ₹1000 का जुर्माना (Penalty) देना होगा। भुगतान के बाद ही पैन-आधार लिंक की प्रक्रिया पूरी होगी।
स्टेटस कैसे चेक करें?
लिंकिंग के बाद आप इनकम टैक्स पोर्टल के Quick Links सेक्शन में जाकर ‘Link Aadhaar Status’ विकल्प से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।
जरूरी सलाह
अगर आपने अब तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आखिरी तारीख का इंतजार न करें। समय रहते यह काम पूरा कर लें, ताकि नए साल में किसी भी तरह की वित्तीय परेशानी से बचा जा सके।












