एजेंसी:- तृणमूल कांग्रेस और पूर्व लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा को ईडी (ED) ने फेमा कानून (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) के कथित उल्लंघन मामले में समन भेजा है और 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। फेमा के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज किया जा सकता है।
महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई (CBI) भी जांच कर रही है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर वित्तीय लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगाने का आरोप लगाया था। इस मुद्दे पर बीते वर्ष के दिसंबर महीने में महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। हालांकि, महुआ ने आरोपों से इंकार करते हुए कहा था कि सरकार और अडाणी के बारे में संसद में सवाल उठाने के कारण उनको निशाना बनाया गया।