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बुजुर्ग ने पड़ोसन को मारी आंख, कोर्ट ने लगाया 10 हजार का हर्जाना; अच्छे आचरण की शर्त पर छोड़ा

On: February 5, 2026 12:56 PM
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चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी चंडीगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। रामदरबार इलाके में रहने वाले 62 वर्षीय बुजुर्ग को पड़ोस की महिला को आंख मारने और अश्लील इशारे करने के आरोप में अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है हर्जाने की राशि पीड़ित महिला को देनी होगी। कोर्ट ने साथ ही आरोपी को छह महीने तक अपने व्यवहार में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं।


अदालत ने साफ कहा है कि इस अवधि के दौरान आरोपी की गतिविधियों पर पुलिस नजर रखेगी। यदि इस दौरान उसके खिलाफ दोबारा किसी तरह की शिकायत सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।


साढ़े पांच साल पुराना है मामला


यह मामला करीब साढ़े पांच साल पुराना बताया जा रहा है। पीड़ित महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 28 अगस्त 2021 की सुबह वह अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान मोहल्ले में रहने वाला आरोपी बुजुर्ग वहां पहुंचा और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा।


महिला का आरोप है कि बुजुर्ग ने उसे देखकर आंख मारी, भद्दे और गंदे इशारे किए और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। महिला के विरोध करने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। सेक्टर-31 थाना पुलिस ने दोषी बुजुर्ग के खिलाफ एक सितंबर 2021 को एफआईआर दर्ज की थी।


पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि आरोपी उस समय नशे की हालत में था। इस घटना से वह मानसिक रूप से काफी आहत हुई। इसके बाद महिला ने आरोपी के परिवारवालों से इसकी शिकायत की, लेकिन परिजनों ने बुजुर्ग को समझाने के बजाय उल्टा महिला से ही बहस और झगड़ा करना शुरू कर दिया।
महिला ने यह भी दावा किया कि आरोपी पहले भी इस तरह की अशोभनीय हरकतें कर चुका है, लेकिन हर बार मामला दबा दिया जाता था। इस बार उसने हिम्मत जुटाकर पुलिस का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया।


पुलिस ने दर्ज किया केस, कोर्ट ने माना आरोप सही
महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। जांच और सुनवाई के दौरान अदालत ने महिला के बयान और उपलब्ध सबूतों को विश्वसनीय माना।


कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया और चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसा व्यवहार दोहराने पर कड़ी सजा दी जाएगी।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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