31 जुलाई तक भर लें ITR, वर्ना डेडलाइन के बाद भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

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ITR Filing 2024: इनकम टैक्‍स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 तय की गई है। इसके बाद रिटर्न फाइल करने पर 1000 रुपए से 5000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस बीच, कई करदाताओं को ई-पोर्टल के माध्यम से अपना आईटीआर (ITR) दाखिल करने में कठिनाई हो रही है। इसलिए, अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए अपनी आईटीआर (ITR) प्रक्रिया को पहले ही पूरा कर लेना बेहतर है।

अगर आपकी सालाना सैलरी पांच लाख रुपये से कम है तो आपको लेट फीस के तौर पर 1,000 रुपये देने होंगे। वहीं, अगर आपकी सालाना आय पांच लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा। अगर आपको टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है और सिर्फ रिफंड लेने के लिए रिटर्न भर रहे हैं, तो देर से भरने पर भी जुर्माना नहीं लगेगा। हालांकि, जुर्माना और परेशानी से बचने के लिए कोशिश करें कि आप हर साल 31 जुलाई से पहले ही अपना आईटीआर (ITR) भर दें।

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