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लखनऊ: NIA स्पेशल कोर्ट ने पाकिस्तान से जुड़े जासूसी मामले में पूर्व सैनिक सौरभ शर्मा, को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के रहने वाले पूर्व सैन्यकर्मी सौरभ शर्मा को आईपीसी, UA (P) Act और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अलग-अलग सजा सुनाई गई है, जिसमें अधिकतम 5 साल की जेल की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। सौरभ शर्मा को जनवरी 2021 में एक अन्य आरोपी, अनस याकूब के साथ गिरफ्तार किया गया था। अनस याकूब गुजरात का निवासी है।

जांच के दौरान यह पता चला कि सौरभ शर्मा पहले भारतीय सेना में सिग्नलमैन था। बाद में, वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंटों के साथ जासूसी रैकेट में शामिल हो गया। सौभ ने एक फर्जी नाम, नेहा शर्मा, का इस्तेमाल करके भारतीय सेना के बारे में गोपनीय जानकारी साझा की थी। लीक हुई जानकारी में भारतीय सेना से संबंधित संवेदनशील जानकारी शामिल थी। खुफिया और संवेदनशील जानकारी के बदले में सौरभ ने कई सोर्स से पैसे हासिल किए थे।

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