झारखंड वार्ता न्यूज
जमशेदपुर:- बिष्टुपुर के धतकीडीह तारापोर स्कूल से 50 मीटर और डीएवी से 150 मीटर की दूरी पर रहने वाली एक बच्ची मिमसा आलम के परिजनों को बीपीएल कोटा में अहर्ता रखने के बावजूद लाभ नहीं मिल पा रहा है. जहां एडमिशन में हुए शिक्षा के अधिकार के कानून के उलंघन का एक मामला प्रकाश में आया है तो वहीं शिक्षा विभाग की नाकामी भी सामने आई है. बच्ची के पिता ऐतेशाम आलम पेशे से ड्राइवर हैं जो एक साल से जिला शिक्षा अधीक्षक,डीडीसी और स्कूल ऑफिस के चक्कर काटते रहे लेकिन उनकी बच्ची को एडमिशन नहीं मिला.

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्ची का एडमिशन चंद कदम की दूरी पर स्थित तारापुर स्कूल में ही होना था.शिक्षा विभाग द्वारा बीपीएल कोटा के तहत बच्ची का नाम तारापुर स्कूल को भेजा जाता लेकिन उसे 150 मीटर दूर स्थित डीएवी बिष्टुपुर भेजा गया.
शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है कि बच्चे के आवास से 6 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही नजदीकी स्कूलों की 25% सीटें बीपीएल और अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं तो फिर इस नियम का पालन क्यों नहीं हुआ?
