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झारखंड वार्ता न्यूज

रांची/डेस्क।। लंबे समय से प्राथमिक शिक्षकों की लंबित चल रहे प्रोन्नति के कार्य को सफल करने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी उपायुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षकों को आदेश जारी किया है। विभाग के हालिया निर्देश के अनुसार विभागीय प्रोन्नति समिति के माध्यम से लिए गए निर्णय के आलोक में जारी किया गया है।

20 साल पूरे कर चुके टीचर बन सकेंगे प्रधानाध्यापक

अब वैसे प्रारंभिक शिक्षक जिनकी सेवा 20 वर्ष पूरी हो चुकी है उन्हें सीधे प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। अब प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति के लिए इन्हें स्नातक प्रशिक्षित पद पर पांच वर्षों की सेवा पूरी करने की बाध्यता नहीं होगी। विभाग के द्वारा लिए गए एक अन्य निर्णय के अनुसार प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 से 2016 में नियुक्त स्नातक. प्रशिक्षित शिक्षक अपनी सेवा के 10 वर्षों के बाद ही प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति की अर्हता प्राप्त कर सकेंगे। इससे संबंधित अधिसूचना जारी करने की तैयारी भी चल रही है।बता दें कि विभाग के इस निर्णय से शीघ्र ही अब राज्य के मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के 3218 पद में रिक्त 3144 में मात्र 74 कार्यरत हैं, 97 प्रतिशत रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। साथ ही स्नातक प्रशिक्षित के रिक्त लगभग 7000 पदों पर विषयवार शिक्षक मिल सकेंगे।

स्वागत योग्य है कदम

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है कि विभाग द्वारा प्रोन्नति के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए लिया गया निर्णय स्वागत योग्य है। संघ द्वारा काफी लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि 2012 की नियुक्ति नियमावली संशोधन किए जाएं। साथ ही 2016 से पूर्व के नियुक्त शिक्षकों की वरीयता के अनुरूप उन्हें शीघ्र प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जाए।

इन्होंने जताया आभार

प्रोन्नति पत्र जारी होने पर हर्ष व्यक्त करने वाले और शिक्षा सचिव, निदेशक प्राथमिक शिक्षा का आभार जताने वालों में उत्तिल यादव, बिजेंद्र चौबे, धीरज कुमार, सुनील कुमार, अनूप केसरी, आरएम ठाकुर शामिल हैं।