गुमला: स्कूली छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शहर में लगने वाले जाम की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक उपायुक्त गुमला के सख्त निर्देश पर हुई, जिसकी अगुवाई अनुमंडल पदाधिकारी राजीव नीरज, जिला परिवहन पदाधिकारी ज्ञान शंकर जायसवाल, और नगर परिषद कार्यपालक प्रशासक मनीष कुमार ने की। बैठक में विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य, टेम्पो एसोसिएशन के सदस्य, और सड़क सुरक्षा प्रबंधक प्रभाष सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
छात्रों द्वारा वाहन चलाने पर होगी सख्त कार्रवाई
बैठक में सबसे बड़ा फैसला लिया गया कि 18 साल से कम उम्र के छात्रों को स्कूल आने के लिए बाइक या कोई भी अन्य वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई छात्र स्कूल यूनिफॉर्म में वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो न केवल वाहन जब्त किया जाएगा बल्कि स्कूल के प्राचार्य और संबंधित अभिभावक पर भी कार्रवाई होगी। स्कूल प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे छात्रों की सूची परिवहन कार्यालय को भेजें ताकि उनके वाहनों का चालान किया जा सके।
बैठक में टेम्पो और ऑटो चालकों के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए
• ऑथराइजेशन लेटर: स्कूल बच्चों को लाने-ले जाने वाले ऑटो चालकों को स्कूल से एक ऑथराइजेशन लेटर लेना अनिवार्य होगा।
• ओवरलोडिंग पर रोक: टेम्पो और ऑटो में निर्धारित सीट से अधिक सवारी बैठाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
• सुरक्षा व्यवस्था: टेम्पो की ड्राइवर सीट के दाहिनी तरफ से यात्रियों का निकलना बंद किया जाएगा और वहां परमानेंट रॉड लगाना अनिवार्य होगा।
• जाली अनिवार्य: स्कूल जाने वाले बच्चों को ले जाने वाले ऑटो के पीछे की दाहिनी तरफ और पीछे की तरफ जाली लगाना आवश्यक होगा।
• ड्रेस कोड: टेम्पो चालकों के लिए ड्रेस कोड भी निर्धारित किया गया है। डीजल, पेट्रोल और सीएनजी टेम्पो चालकों को खाकी रंग की ड्रेस पहननी होगी, जबकि ई-रिक्शा चालकों को नीले रंग की ड्रेस पहनना अनिवार्य है।
बैठक में स्कूल बसों के संचालन को लेकर भी कई निर्देश दिए गए:
• पिकअप और ड्रॉप लोकेशन: सभी स्कूल बसों को अपना पिकअप और ड्रॉप लोकेशन तय करना होगा और इसकी जानकारी सभी अभिभावकों को देनी होगी ताकि जगह-जगह रुकने से लगने वाले जाम को कम किया जा सके।
• सुरक्षा उपकरण: सभी स्कूल बसों में जाली, अग्निशामक यंत्र और जीपीएस लगवाना अनिवार्य है।
ये सभी नियम छात्रों की सुरक्षा और शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।














