

रांची:– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत गैर-सरकारी/ निजी/ व्यावसायिक संस्थाओं के कार्मिकों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान दिवस के लिए सवैतनिक अवकाश का प्रवधान है। ऐसे मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए सभी संस्थानों में, स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता फोरम गठित किये जाने हैं, जो अपने संस्थानों के कर्मियों के साथ बैठक अथवा अन्य जागरूकता की गतिविधियों के आयोजन के माध्यम से उनके मतदाता पंजीकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुए उन्हें मतदान प्रकिया कि पूरी जानकारी दी देंगें। वे आज लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियों की समीक्षा के लिए अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप सिंह एवं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा के साथ सूबे के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू थे।
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