

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज जिले के पूर्व उपायुक्त द्वारा पत्थर खनन लीज रद्द करने के फैसले को गलत ठहराते हुए उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान दिया।
संबंधित समाचार
Akash Lohra
September 27, 2026





