
रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को दो माह के भीतर जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि जेपीएससी में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया दो माह के भीतर पूरी किए जाने की संभावना है। सरकार के इस पक्ष को देखते हुए अदालत ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने मांगी अनुपालन रिपोर्ट
अदालत ने राज्य सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। यानी सरकार को अगली सुनवाई में यह बताना होगा कि जेपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर क्या कार्रवाई की गई।
19 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 19 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। ऐसे में अब राज्य सरकार के सामने तय समय-सीमा के भीतर जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी है।





