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झारखंड वार्ता न्यूज

Ranchi:- अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी भगवान भगत और सुनील यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी.

पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.