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पलामू में अवैध मोबाइल रिफर्बिशिंग फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार

On: January 27, 2026 7:20 PM
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पलामू: जिले में पुलिस ने अवैध रूप से जीओ और सैमसंग कंपनी के मोबाइल फोन को रिफर्बिश्ड व असेंबल कर बाजार में बेचने वाले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने दो आरोपियों, विकल्प कुमार सिंह (30 वर्ष) और
रंजीत कुमार मुर्मू (24 वर्ष) को गिरफ्तार करते हुए भारी मात्रा में मोबाइल पार्ट्स, पुराने मदर बोर्ड और ई-वेस्ट सामग्री जब्त की है।


प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 जनवरी 2026 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम खाप सरसोना निवासी विकल्प कुमार सिंह के घर में जीओ एवं सैमसंग कंपनी के कीपैड मोबाइल फोन को अवैध तरीके से रिफर्बिश कर बाजार में खपाया जा रहा है। सूचना को वरीय पदाधिकारी को अवगत कराने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया।


घर में चल रही थी मिनी फैक्ट्री


छापामारी के दौरान विकल्प कुमार सिंह के घर के प्रथम तल के कमरे में बड़ी मात्रा में मोबाइल रिपेयरिंग का सामान मिला। मौके पर पुराने मदर बोर्ड, कीपैड मोबाइल, मोबाइल बॉडी, चार्जर, बैटरी, डिस्प्ले सहित अन्य पार्ट्स पाए गए। पुलिस के अनुसार कमरे की स्थिति देखकर यह किसी मिनी मोबाइल फैक्ट्री जैसा प्रतीत हो रहा था।


पूछताछ में विकल्प कुमार सिंह कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। उसने बताया कि पाकुड़ बस्ती निवासी रंजीत कुमार मुर्मू पुराने मदर बोर्ड और मोबाइल पार्ट्स लाकर देता था, जिन्हें रिपेयर व असेंबल कर चालू हालत में बाजार में बेचा जाता था।


दूसरे आरोपी के घर से भी बरामदगी


इसके बाद पुलिस ने रंजीत कुमार मुर्मू के निशानदेही पर उसके पिता दीपन सरदार के घर पर भी छापामारी की। यहां से प्लास्टिक बोरे में विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन, चार्जर और बैटरी बरामद किए गए। इस संबंध में भी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका।


ऑनलाइन और फेरी से खरीदे जाते थे पार्ट्स


कड़ाई से पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे ऑनलाइन कूरियर के माध्यम से और फेरी वालों से पुराने मदर बोर्ड खरीदते थे, जबकि डिस्प्ले, बॉडी, चार्जर और बैटरी स्थानीय दुकानों से लेकर मोबाइल को रिफर्बिश कर बेचते थे।


इन धाराओं में मामला दर्ज


पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध
धारा 318(2), 318(4), 349, 338, 336(3), 3(5) बीएनएस,
धारा 103/104 ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत मामला दर्ज किया है।


बरामद सामान


पुराने मदर बोर्ड – 112 पीस
जीओ मोबाइल – 135 पीस
सैमसंग मोबाइल – 200 पीस
जीओ/सैमसंग मोबाइल कवर – 247 पीस
बैटरी, चार्जर, डिस्प्ले, कीपैड – सैकड़ों की संख्या में
भारी मात्रा में ई-वेस्ट सामग्री
सोल्डर मशीन, ब्लोअर, कटर, स्क्रू ड्राइवर सहित अन्य उपकरण


पुलिस का कहना है कि मामले की आगे की जांच जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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