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झारखंड में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम, कमेटी गठन का निर्देश

On: March 28, 2025 11:23 AM
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रांची: निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से अभिभावकों से शुल्क वसूलने का मामला विधानसभा में उठने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग संबंधित कानून को लागू कराने को लेकर एक्शन में आया है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने सभी आयुक्त व उपायुक्त को पत्र लिखा है। जिसमें झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2017 के आलोक में शुल्क समिति का गठन करने को कहा गया है। अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप 15 दिनों के अंदर विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति व जिलास्तर पर जिला समिति का गठन करने को कहा गया है।

विद्यालय स्तर पर गठित होने वाली शुल्क समिति में विद्यालय प्रबंधन द्वारा नामित व्यक्त अध्यक्ष तथा प्राचार्य सचिव होंगे। समिति में तीन शिक्षक तथा अभिभावक समिति द्वारा मनोनीत चार अभिभावक सदस्य होंगे। वहीं, उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित होने वाली समिति में संबंधित सांसद और विधायक भी रहेंगे।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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