रांची:- झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2024, दिनांक 06.02.2024 से दिनांक-26.02.2024 तक पूर्वाह्न 09:45 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक विभिन्न 85 परीक्षा केन्द्रों पर होना है। इन परीक्षा केन्द्रों पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त सह-जिला दंडाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा में संलग्न छात्र एवं उनके अभिभावक द्वारा परीक्षा केन्द्र पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं, इस आशंका के मद्देनजर अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा दं०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो निम्न है :-
1- पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शव यात्रा को छोड़कर)।
2- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।
3- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
4- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)
5- किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।
यह निषेधाज्ञा दिनांक 06.02.2024 से दिनांक 26.02.2024 तक प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।