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रांची: विस्फोट कर सीआरपीएफ (CRPF) और पुलिस के 11 जवानों की हत्या मामले में सजायाफ्ता चार अभियुक्तों को झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए बरी कर दिया है। कोर्ट ने इनके खिलाफ ठोस साक्ष्य नहीं होने और गवाहों के बयान को देखते हुए सभी को बरी करने का आदेश दिया। निचली अदालत ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हाइकोर्ट ने जिन्हें बरी किया है, उनमें सुधवा असुर, सुना खेरवार, पूरन गंझू एवं अक्षय खेरवार शामिल हैं।

दरअसल, लोहरदगा के सेन्हा थाना के धरधरिया में वर्ष 2011 विस्फोट कर सीआरपीएफ (CRPF) और पुलिस के 11 जवानों की हत्या कर दी गई थी और 60 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने सेन्हा थाना में प्राथमिकी कराई थी। निचली अदालत ने सभी को दोषी पाते हुए 12 अप्रैल 2016 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।

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