गढ़वा

झारखंड हाईकोर्ट ने दिया गढ़वा के काण्डी थाना को सील करने का आदेश

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झारखंड वार्ता न्यूज

गढ़वा: झारखंड हाईकोर्ट ने गढ़वा जिला के काण्डी थाना को तत्काल सील करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट में न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार (रिटायर्ड जिला जज) ने बहस की। दरअसल काण्डी थाना का भवन बनने के बाद उसकी भूमि के स्वामित्व को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था।

जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। इस संबंध में अजय कुमार सिंह ने हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि उसकी भूमि पर थाना का भवन बना दिया गया। लेकिन उसे उचित मुआवजा नहीं दिया गया। जिसपर हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि बिना मुआवजा दिए किसी की भूमि पर सरकारी निर्माण कैसे किया का सकता है।

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Satyam Jaiswal

सत्यम जायसवाल एक भारतीय पत्रकार हैं, जो झारखंड राज्य के रांची शहर में स्थित "झारखंड वार्ता" नामक मीडिया कंपनी के मालिक हैं। उनके पास प्रबंधन, सार्वजनिक बोलचाल, और कंटेंट क्रिएशन में लगभक एक दशक का अनुभव है। उन्होंने एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से शिक्षा प्राप्त की है और विभिन्न कंपनियों के लिए वीडियो प्रोड्यूसर, एडिटर, और डायरेक्टर के रूप में कार्य किया है। जिसके बाद उन्होंने झारखंड वार्ता की शुरुआत की थी। "झारखंड वार्ता" झारखंड राज्य से संबंधित समाचार और जानकारी प्रदान करती है, जो राज्य के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है।