केरल: बॉयफ्रेंड को धीमा जहर देकर तड़पाकर मारा, प्रेमिका को फांसी की सजा; जानें पूरा मामला

On: January 20, 2025 1:45 PM

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केरल: केरल की एक अदालत ने प्रेमी की हत्या के मामले में सोमवार (20 जनवरी, 2025) को प्रेमिका को मौत की सजा सुनाई है। नेय्याट्टिंकारा अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने शेरोन राज हत्याकांड में ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने मुख्य आरोपी ग्रीष्मा और तीसरे आरोपी, उसके मामा निर्मला कुमारन नायर को दोषी पाया था। निर्मला कुमारन नायर को सबूतों से छेड़छाड़ का दोषी पाया गया और उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है। सबूतों के अभाव में दूसरे आरोपी, ग्रीष्मा की मां को बरी कर दिया गया।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि ग्रीष्मा ने अपने प्रेमी शेरोन को हर्बल दवा में जहरीला कीटनाशक (पैराक्वाट) मिलाकर उसे खत्म करने के लिए जहर दिया था। ग्रीष्मा को पिछले हफ्ते ही बॉयफ्रेंड शेरोन राज को जहर खिलाने, हत्या, किडनैपिंग और सबूत मिटाने का दोषी ठहराया गया था। दोषी ग्रीष्मा ने सजा में नरमी बरतने का अनुरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि बहुत ब्रीलिएंट तरीके से पूरी प्लानिंग की गई थी।
कोर्ट ने फैसला सुनने के लिए शेरोन राज के माता-पिता को अदालत में उपस्थित रहने के लिए भी कहा था। जब कोर्ट ने ग्रीष्मा को मौत की सजा सुनाई तो शेरोन के माता-पिता फूट-फूट कर रो पड़े।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, ग्रीष्मा की शादी नागरकोइल के रहने वाले आर्मी के एक जवान से तय हो गई थी। इस वजह से वह अपने बॉयफ्रेंड शेरोन राज को रिश्ता तोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन शेरोन रिश्ता खत्म करना नहीं चाहता था। 14 अक्टूबर 2022 को ग्रीष्मा ने शेरोन राज को कन्याकुमारी के रामवर्मनचिराई स्थित अपने घर बुलाया। वहां ग्रीष्मा ने शेरोन को आयुर्वेदिक टॉनिक में पैराक्वाट (खतरनाक हर्बीसाइड) मिलाकर जहर दे दिया। जैसे ही शेरोन ग्रीष्मा के घर से निकला तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो लगातार उल्टी करने लगा। घर वालों से उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। 23 साल के शेरोन की 11 दिन बाद 25 अक्टूबर को अस्पताल में मौत हो गई थी।