झारखण्ड विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा, जानें कब तक रहेगा प्रभावी
रांची:- नये विधान सभा भवन में पंचम झारखण्ड विधान सभा का पंचदश (बजट) सत्र 23 फरवरी से 2 मार्च तक आहूत है। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के संयुक्तादेश के आलोक में विधानसभा परिसर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधान सभा सत्रावधि के लिए अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची द्वारा दं०प्र०सं० की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड विधान सभा (नया विधान सभा) परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो निम्न प्रकार है :-
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