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लालू के खास पूर्व सांसद प्रभु नाथ सिंह को डबल मर्डर केस में उम्रकैद

On: September 1, 2023 10:18 AM
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बिहार: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खासमखास माने जाने वाले राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उनके पक्ष में मतदान न करने वाले दो व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला “हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का एक असाधारण दर्दनाक प्रकरण” था।सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को दोनों पीड़ितों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का भी निर्देश दिया।

गौरतलब हो कि 1995 में कथित तौर पर उनके खिलाफ मतदान न करने के लिए दो व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या करने का मामला था।

इसी मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

18 अगस्त को जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओका और विक्रम नाथ की पीठ ने प्रभुनाथ सिंह को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और 307 के तहत अपराध का दोषी ठहराया था।

पीठ ने कहा कि एक विस्तृत आदेश अपलोड किया जाएगा। यह मामला मार्च 1995 में बिहार के सारण जिले के छपरा में विधानसभा चुनाव के मतदान के दिन दो लोगों की हत्या से जुड़ा था।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के महाराजगंज से कई बार सांसद रह चुके प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराते हुए कहा था कि इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि प्रभुनाथ सिंह ने उनके खिलाफ सबूतों को ”मिटाने” के लिए हर संभव प्रयास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

Satyam Jaiswal

सत्यम जायसवाल एक भारतीय पत्रकार हैं, जो झारखंड राज्य के रांची शहर में स्थित "झारखंड वार्ता" नामक मीडिया कंपनी के मालिक हैं। उनके पास प्रबंधन, सार्वजनिक बोलचाल, और कंटेंट क्रिएशन में लगभक एक दशक का अनुभव है। उन्होंने एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से शिक्षा प्राप्त की है और विभिन्न कंपनियों के लिए वीडियो प्रोड्यूसर, एडिटर, और डायरेक्टर के रूप में कार्य किया है। जिसके बाद उन्होंने झारखंड वार्ता की शुरुआत की थी। "झारखंड वार्ता" झारखंड राज्य से संबंधित समाचार और जानकारी प्रदान करती है, जो राज्य के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है।

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