जमशेदपुर: आरटीआई कार्यकर्ता संघ के केन्द्रीय महासचिव सह आजसू पार्टी के जिला सचिव कृतिवास मंडल ने जमशेदपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री प्रवीण कुमार को एक शिकायत आवेदन सौंप कर कहा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय जमशेदपुर के द्वारा अति अल्पकालीन निविदा संख्या 01/2023-2024 पांच दुकानो की बंदोबस्ती हेतु निविदा आमंत्रित की गई है | जिसमें 38 बिन्दुओं की नियम एवं शर्तें रखी गई है
नियम एवं शर्त संख्या 1 में कहा गया है कि निबंधित संस्था/ प्रतिष्ठान एवं अच्छे आचरण वाले व्यक्ति दुकान के आवंटन में भाग ले सकते हैं |
पांच दुकानो का निर्माण पंचायत समिति कि निधि से बनाया गया है। इसलिए उपरोक्त दुकानों का आवंटन के निविदा में निबंधित संस्था और प्रतिष्ठान को हटाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं और युवतियों को सबसे पहले भाग लेने के लिए प्राथमिकता दिया जाय।साथ ही झारखंड राज्य के निवासी होने का जाति प्रमाण-पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र आपके कार्यलय में जमा करने की अनिवार्यता रखा जाय।नियम एवं शर्त संख्या 12 में ये कहा गया है कि इच्छुक फर्म / संस्थान उपायुक्त/ पुलिस अधीक्षक स्तर से निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र (Not earlier than six months) का देना होगा।
जबकि ऐसा नियम और शर्तें अन्य सरकारी कार्यालयों के द्वारा दुकान आवंटित करने के समय नहीं रखा जाता हैं।
निविदा आवेदन प्रपत्र शुल्क 1000 रूपए रखा गया है और सुरक्षित जमानत राशि / वार्षिक न्यूनतम दर प्रति दुकान 22,000 हजार रूपए रखी गई है
जबकि जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का प्रखंड कार्यालय है इसलिए निविदा आवेदन प्रपत्र शुल्क 500 रुपये और सुरक्षित जमानत राशि/ वार्षिक न्यूनतम दर प्रति दुकान 12,000 हजार रूपए निर्धारित किया जाय ताकि इच्छुक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के ग्रामीण बेरोजगार युवक और युवतियां इस निविदा में अधिक से अधिक भाग ले सकें |
प्रत्येक वर्ष बंदोबस्ती राशि में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी निविदा के शर्त को हटाया जाए।
श्री मंडल ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से अनुरोध किया है कि अविलंब जनहित को देखते हुए उपरोक्त नियम एवं शर्त मे संशोधन किया जाय ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं और युवतियां निविदा में अधिक से अधिक भाग ले सकें।