विधानसभा विशेष सत्र : विधि व्यवस्था संधारण हेतु दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की होगी प्रतिनियुक्ति

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झारखंड वार्ता न्यूज़

रांची:- पंचम झारखण्ड विधानसभा का चतुर्दश (विशेष) सत्र के विधानसभा भवन में दिनांक 05.02.2024 एवं 06.02.2024 को पंचम झारखण्ड विधान सभा का चतुर्दश (विशेष) सत्र अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची, श्री राहुल कुमार सिन्हा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची, श्री चंदन कुमार सिन्हा का संयुक्तादेश दिया गया।
इस सत्र के दौरान इस क्षेत्र में विभिन्न राजनैतिक दलों, श्रम/सेवा/विभिन्न संगठनों द्वारा घेराव/धरना प्रदर्शन, छात्र संगठन द्वारा अन्य मुद्दों को लेकर जुलूस निकालने तथा प्रदर्शन करने एवं विधान सभा का घेराव आदि की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में लोक परिशांति एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करते हुए उन्हे निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैं, जिसका अनुपालन अपेक्षित है:-

(1) विधान सभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में दिनांक 05.02.2024 से 06.02.2024 तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इसके तहत उक्त क्षेत्र में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रर्दशन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेगें। अनुमंडल दण्डाधिकारी सदर, राँची इससे संबंधित निरोधात्मक आदेश निर्गत करेंगे तथा इसका व्यापक प्रचार करायेंगे। संबंधित थाना प्रभारी इसके उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई करेंगे।

(2) परिशिष्ट “क” “ख” के अनुसार उक्त अवसर पर दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाती है जो सत्रावधि समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को आदेश दिया जाता है कि अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर दिनांक-05.02.2024 को प्रातः 08.00 बजे पहुँचना सुनिश्चित करेंगे तथा सतत् एवं कड़ी निगरानी रखते हुए विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे। पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल ससमय अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित हो एवं पूरी अवधि में मुस्तैद रहें।

(3) प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सुरक्षित क्षेत्र में किसी प्रकार के प्रदर्शन, धरना एवं जुलूस या सभा का आयोजन नहीं किया जायें एवं इस क्षेत्र में शांति बनी रहे। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि कोई भी प्रदर्शनकारी जुलूस या प्रदर्शन करते हुए विधान सभा के प्रतिबंधित क्षेत्र के अन्दर प्रवेश नहीं करें।

(4) पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिनियुक्ति स्थल / बेरिकेडिंग स्थल अथवा अन्य किसी स्थान से प्रदर्शनकारी / आंदोलनकारी विधान सभा क्षेत्र में न पहुँचे। ऐसे यदि स्थान हो तो उसे चिन्हित कर बल प्रतिनियुक्ति करेंगे। इसका अनुपालन सख्ती से किया जाए।

(5) विधान सभा परिसर में केवल माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड, माननीय विधान सभा अध्यक्ष, माननीय नेता, प्रतिपक्ष तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री के वाहन, निर्दिष्ट स्थल पर लाये जायेंगे। इन अतिविशिष्ट व्यक्तियों के वाहनों के पार्किगं स्थल पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी वाहनों पर निगरानी रखेंगे और किसी अनधिकृत व्यक्ति के वाहनों को पार्किगं स्थल पर नहीं जाने देंगे।

(6) ऐसी सम्भावना है कि कुछ अनधिकृत व्यक्ति माननीय सदस्यों के साथ वाहन में बैठकर विधान सभा परिसर में आ सकते हैं, जिन्हें बाद में निकालने में काफी कठिनाई होगी। माननीय सदस्यगण एवं माननीय मंत्रीगण जिनका कार्यालय सभा परिसर में नहीं है के आप्त सचिव, निजी सहायक, अंगरक्षक एवं स्टाफ जो साथ में आयेंगे उनके बैठने की व्यवस्था सभा भवन के बाहर गेट नं0-1 के समीप लगे शामियाना के अंदर निर्धारित किया गया है। अंगरक्षकों तथा आप्त सचिवों के बैठने के लिए टेंट की व्यवस्था गेट नं०-1 के पास जिला नजारत उप समाहर्ता, राँची करेंगे।

(7) विधान सभा परिसर में जाने वाले गेट पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं बल का कार्य निम्नांकित होगा :

(क) माननीय विधायक और उनके वाहन चालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को गेट नं०-1 के भीतर जाने की अनुमति नहीं देंगे तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि अंगरक्षक एवं निजी अंगरक्षक बाहर ही बैठे रहें।

(ख) पास होल्डर के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने देंगे। यह भी ध्यान रखेंगे कि झारखण्ड विधान सभा परिसर के अन्दर पुलिस बल को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र / शस्त्र के साथ प्रवेश न करें।

(ग) माननीय विधायकों को छोड़ कर सभी पास होल्डर की जांच करेंगे। पूर्व में ऐसे दृष्टांत भी सामने आये है कि पास होल्डरद्वारा अपना पास किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया जाता है। इसलिए पहचान करने वाले व्यक्ति से पहचान कराने के उपरान्त ही भीतर जाने की अनुमति देंगे।

(घ) विधान सभा कक्ष प्रवेश द्वार पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी का मुख्य दायित्व होगा कि माननीय विधायक एवं विधान सभा के पदाधिकारी/कर्मियों को छोड़कर किसी अन्य को प्रवेश नहीं देंगे।

(8) विधान सभा मुख्य द्वार तक माननीय सदस्यों को पहुँचाने एवं आगंतुको की चेकिंग की जिम्मेवारी विधान सभा सुरक्षा प्रहरी की होगी। विधान सभा परिसर में माननीय सदस्यगण का अस्त्र के साथ अंदर प्रवेश करना वर्जित होगा। मुख्य घ-विधान सभा नियंत्रण कक्ष एवं कुटे मैदान में एक-एक एम्बुलेंस एवं चिकित्सकों की व्यवस्था जीवन रक्षक दवाओं सहित मुख्य असैनिक शल्य चिकित्सक, रांची करेंगे।

‘ड़-विधान सभा नियंत्रण कक्ष में एक अग्निशमन वाहन की व्यवस्था अग्निशाम पदाधिकारी, रांची करेंगे।

‘च’-प्रतिनियुक्त स्थल पर टेंट, स्वीजकॉटेज टेंट, कुर्सी, बेंच, पानी की व्यवस्था सहायकों एवं अनुसेवको की प्रतिनियुक्ति जिला स्थापना उप समाहर्ता, रॉची / जिला नजारत उप समाहर्ता, राँची करेंगे।

‘छ’-पुलिस उपाधीक्षक, यातायात प्रथम, रोंची नगड़ी थाना के लिए तीन बस एवं गश्ती दल के लिए 02 (दो) छोटे वाहन अधिग्रहण कर जिला नजारत उप समाहर्ता, रॉची को उपलब्ध करायेंगे। जिला नजारत उप समाहर्ता, रॉची उक्त वाहनों में आवश्यकतानुसार ईंधन की व्यवस्था करेंगे। वे जिन दण्डाधिकारी के पास वाहन नहीं है, उन्हें ईंधन के साथ जिला नजारत उप समाहर्ता, रांची वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

‘ज-विधान सभा स्थित नियंत्रण कक्ष, विधान सभा मुख्य भवन एवं विधान सभा परिसर में समुचित प्रकाश की व्यवस्थाकार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, राँची सुनिश्चित करेंगे।

‘झ’-विधान सभा परिसर, कार पार्किगं एवं नियंत्रण कक्ष के पास ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, रांची करेंगे।

‘अ-कैम्प जेल (जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम):- कतिपय संगठनों द्वारा विधान सभा सत्रावधि में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया गया है। यदि द०प्र०स० की धारा 151 के तहत इनकी गिरफ्तारी की जाती है तो उनके गिरफ्तारी के पश्चात कैम्प जेल में रखा जायेगा। जगरनाथपुर थाना में रखे बस का प्रयोग उन्हे कैम्प जेल लाने के लिए किया जायेगा। कैम्प जेल में पानी एवं अस्थायी शौचालय की व्यवस्था नगर निगम, रांची के द्वारा कराया जाएगा।

‘ट’- सभी स्थलों के प्रभारी पदाधिकारी, विशेष शाखा के पदाधिकारियों के सम्पर्क में रहेंगे और उनसे आसूचना प्राप्त करते रहेंगे।

‘ठ’- वितंतु पर्यवेक्षक, रॉची संयुक्तादेश में प्रतिनियुक्त सभी पोस्टों के पुलिस पदाधिकारियों को मैन पैक उपलब्ध करायेंगे तथा कॉल साइन आवांटित करेंगे।

‘ड’- ब्रिफिंगः-प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी एवं सभी संबंधित पदाधिकारी की बिफिंग उपायुक्त, रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची के द्वारा दिनांक 04.02.2024 को अप0 03:00 बजे विधान सभा, रॉची में बिफिंग की जायेगी। सभी संबंधित ससमय उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

(12) प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करनाः सभी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति प्रति-दिन ससमय सुनिश्चित करना परिचारी प्रवर-प्रथम, रॉची की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी। वे पूर्वाभ्यास कराकर सभी पदाधिकारी एवं बलों को उनके कर्त्तव्यों से अवगत करा देगें। साथ ही वे प्रति-दिन सत्र कार्य प्रारम्भ होने के तीन घण्टा पूर्व सभी प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों एवं बलों को उनके प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुँचाना सुनिश्चित किया करेंगे। नियंत्रण कक्ष में अग्निशामन की गाड़ी, वज वाहन आदि की प्रतिनियुक्ति भी परिचारी प्रवर, रॉची सुनिश्चित करेंगे।

(13) वरीय प्रभारः- सुरक्षा-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में श्री उत्कर्ष कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, रांची 9431701700 एवं श्री मनीष टोप्पो, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, राँची-9431706138 रहेंगे।

(14) पुलिस उपाधीक्षक, हटिया-9431706143 गतिशील रहकर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार का धरना/प्रदर्शन /जुलूस किसी भी गेट से विधान सभा की ओर प्रवेश न करें। आवश्यकतानुसार द०प्र०सं० एवं अन्य समीचीन संसुगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई करेंगे। वे उक्त के क्रम में आसूचना का संग्रह करेंगे ताकि किसी भी प्रकार के प्रयास को विफल किया जा सके एवं आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्तियां कर अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।

(15) प्रतिनियुक्ति अवधिः- यह आदेश दिनांक 05.02.2024 के प्रातः 08.00 बजे से दिनांक 06.02.2024 या सत्रावसान तक अर्थात अगर विधान सभा सत्रावधि निर्धारित अवधि से बढ़ा दी जाती है, तो सभी दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी तथा प्रतिनियुक्त बल की प्रतिनियुक्ति स्वयं बढ़ जायेगी एवं सत्र समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। सभी संबंधित उपरांक्ति आदेश का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

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