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NEET UG: विदेश में जाकर MBBS करने वाले छात्रों को NEET-UG पास करना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को बरकरार रखा है। हाल ही में सामने आए एक मामले में विदेश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए नीट-यूजी की अनिवार्यता को चुनौती दी गई थी, लेकिन अदालत ने इसे बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिना नीट यूजी परीक्षा पास किए स्टूडेंट्स विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं।

दरअसल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) ने एक नियम बनाया है, जिसके तहत किसी भी भारतीय स्टूडेंट को विदेशी संस्थान से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए नीट परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।एमसीआई के इस नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के उस नियम को बदलने से इनकार कर दिया है और इस नियम को जस का तस बरकरार रखा है। अब भारतीय स्टूडेंट्स को किसी भी देश के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्‍ट (NEET) पास करना अनिवार्य होगा।