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झारखंड वार्ता न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) से बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। सिसोदिया की ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) दोनों मामलों मे जमानत की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने फैसला दिया। कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए मनीष सिसोदिया अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे। वह फरवरी 2023 से हिरासत में हैं। इससे पहले निचली अदालत, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में 20 अप्रैल को सुनवाई की थी। उस दौरान सीबीआई (CBI) ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने का विरोध किया था। एजेंसी का कहना था कि सिसोदिया दिल्ली शराब नीति घोटाले के किंगपिन है। जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब मंगलवार (30 अप्रैल) को अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया।

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