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महिला उत्पीड़न का दोष साबित होने पर कीताडीह मस्जिद रोड निवासी मो० खालिद को 3 साल की कैद

On: June 5, 2024 7:23 AM
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जमशेदपुर: महिला उत्पीड़न का आरोप साबित होने पर दोषी मो. खालिद आलम को तीन साल कैद की सजा अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश मंजू कुमारी(पांच) के न्यायालय ने सुनाई।

सोनारी कागलनगर की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि उसके पति प्रकाश की मृत्यु हो गई और वह काम करने लगी। इसी बीच उसका परिचय कीताडीह मस्जिद रोड के मोहम्मद खालिद आलम से हो गया। आरोपी खालिद ने पहले तो खुद को अविवाहित एवं हिंदू बताया लेकिन पीड़िता को पता लग गया कि वह शादीशुदा है। उसने दूरी बना ली तो वह साथ में रहने के लिए तथा संबंध बनाने के लिए दबाव डालता रहा। वह पीछा कर रास्ते में छेड़खानी करने लगा तो उसने अपना मकान बदल लिया। 13 फरवरी 2022 को हद हो गई जब आरोपी उसके नए घर में आ गया और छेड़खानी करने लगा। गंदी गंदी गालियां देकर शरीर को छूने लगा। जब वह चिल्लाई तो भाग गया।

मामला दर्ज हुआ और सत्र न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ए ), 354 (डी), 506(1) और 417 की धारा के तहत आरोप साबित करने में अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार, पूर्व लोक अभियोजक सुशील कुमार जायसवाल अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू एवं बबिता जैन सफल रहे।

Satyam Jaiswal

सत्यम जायसवाल एक भारतीय पत्रकार हैं, जो झारखंड राज्य के रांची शहर में स्थित "झारखंड वार्ता" नामक मीडिया कंपनी के मालिक हैं। उनके पास प्रबंधन, सार्वजनिक बोलचाल, और कंटेंट क्रिएशन में लगभक एक दशक का अनुभव है। उन्होंने एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से शिक्षा प्राप्त की है और विभिन्न कंपनियों के लिए वीडियो प्रोड्यूसर, एडिटर, और डायरेक्टर के रूप में कार्य किया है। जिसके बाद उन्होंने झारखंड वार्ता की शुरुआत की थी। "झारखंड वार्ता" झारखंड राज्य से संबंधित समाचार और जानकारी प्रदान करती है, जो राज्य के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है।

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