Ranchi: पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े 6 वर्ष पुराने एक मामले में MP-MLA की विशेष कोर्ट ने बंधु तिर्की को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। गुरुवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बंधु तिर्की के खिलाफ अभियोजन पक्ष की ओर से एक भी गवाही देने नहीं पहुंचा, जिसका लाभ बंधु तिर्की को मिला। इससे पहले सोमवार को पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का 313 का बयान दर्ज किया गया था, जिसके बाद रांची MP-MLA की विशेष कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।