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स्थानीय निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव व नगर विकास सचिव को दी हिदायत

On: September 2, 2025 2:09 PM
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झारखंड वार्ता डेस्क

रांची। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए।

जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश के बावजूद समय पर चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है, जो गंभीर मामला है। अदालत ने उपस्थित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आदेश का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।

मामले की अगली विस्तृत सुनवाई अब 10 सितंबर को होगी। बता दें कि इस संबंध में निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई है।

Shubham Jaiswal

“मैं शुभम जायसवाल, बीते आठ वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। इस दौरान मैंने विभिन्न प्रतिष्ठित अखबारों और समाचार चैनलों में प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए न केवल खबरों को पाठकों और दर्शकों तक पहुँचाने का कार्य किया, बल्कि समाज की समस्याओं, आम जनता की आवाज़ और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की वास्तविक तस्वीर को उजागर करने का प्रयास भी निरंतर करता रहा हूँ। पिछले पाँच वर्षों से मैं साप्ताहिक अखबार ‘झारखंड वार्ता’ से जुड़ा हूँ और क्षेत्रीय से जिले की हर छोटी-बड़ी घटनाओं की सटीक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग के माध्यम से पत्रकारिता को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। पत्रकारिता मेरे लिए केवल पेशा नहीं बल्कि समाज और जनता के प्रति एक जिम्मेदारी है, जहाँ मेरी कलम हमेशा सच और न्याय के पक्ष में चलती है।

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