July 26, 2026

स्थानीय निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव व नगर विकास सचिव को दी हिदायत

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झारखंड वार्ता डेस्क

रांची। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए।

जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश के बावजूद समय पर चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है, जो गंभीर मामला है। अदालत ने उपस्थित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आदेश का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।

मामले की अगली विस्तृत सुनवाई अब 10 सितंबर को होगी। बता दें कि इस संबंध में निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई है।

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