नगर पंचायत क्षेत्र में बिना नक्शा पास के कराए मकान बनवाने वाले हो जाए सावधान.! नहीं तो लग सकता है लाखों का जुर्माना

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शुभम जायसवाल

श्री बंशीधर नगर (गढ़वा):– नगर पंचायत क्षेत्र में बगैर नक्शा पास कराए मकान बनवाने वाले भूमि स्वामी हो जाइए सावधान। अगर आप नगर पंचायत क्षेत्र में नगर प्रशासन द्वारा बगैर नक्शा पास कराए हुए मकान बनवा रहे हैं, तो कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें, या तो आपको एक बहुत बड़ी राशि आर्थिक दंड के रूप में भरनी होगी या फिर प्रशासन आपके इलाके में बिना नक्शा पास हुए बनने वाले मकानों को तोड़ देगा। नगर पंचायत प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों की सूची बनाई जा रही है। जिन्होंने बिना नक्शा पास कराया ही कार्य शुरू करवा दिया है। सूची में शामिल होने वाले भूमिस्वामियों के खिलाफ पहले नोटिस भेजी जाएगी और फिर उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

मतलब साफ है कि नगर पंचायत क्षेत्र में निर्माण कार्य करने वाले भूमिस्वामियों को हर हाल में नक्शा पास करना होगा। नक्शा पास करने का कार्य हर हाल में कार्य के प्रारंभ होने से पूर्व करना है। नगर पंचायत से बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने वाले मालिकों पर कार्यवाही करते हुए नगर प्रशासन द्वारा शनिवार को शहर में दो जगहों पर काम को रोक लगा दिया है। इनमे शहर के हेन्हों मोड़ स्थित बबलू गुप्ता पिता नागेंद्र प्रसाद गुप्ता व भवनाथपुर मोड़ स्थित स्व विजय प्रसाद अग्रहरी का निर्माणाधीन भवन पर रोक लगा दिया गया है साथ ही मालिको को एक सप्ताह के भीतर नगर पंचायत से नक्शा पास कराने के बाद कार्य प्रारंभ करने की हिदायत दी गई है। बिना नक्शा पास कराए कार्य प्रारंभ करने पर आर्थिक दंड के साथ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

नगर पंचायत से क्यों पास कराया जाता है नक्शा

निर्माण कार्य से पूर्व भूमिस्वामी नगर प्रशासन के पास अपना नक्शा पास करने का आवेदन देते हैं, तो संबंधित कर्मी निर्माण स्थल पर जाकर देखते हैं कि मकान, बिल्डिंग, बायलॉज 2016 के अनुसार बनाया जा रहा है कि नहीं.? अगर नियम के अनुसार निर्माण होता है तो नक्शा को पास कर दिया जाता है।

नपं के नगर प्रबंधक रवि कुमार

आर्थिक दंड के साथ मकान तोड़ दिया जाएगा : सिटी मैनेजर

नगर पंचायत के सिटी मैनेजर रवि कुमार ने कहा कि आबादी बढ़ने के साथ ही नगर पंचायत क्षेत्र में भवन निर्माण की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बहुत भवन बिना नक्शा पास कराए निर्माण कर लिया गया है। अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे-तैसे भवन निर्माण कराया गया है। जिसका सर्वेक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड नगर पालिका संहिता 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य आवासीय भवन, शैक्षणिक भवन, संस्थागत भवन, व्यावसायिक, व्यापारिक भवन,औद्योगिक एवं भंडारण भवन आदि का नक्शा पास करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का निर्माण कार्य नक्शा पास करने के उपरांत ही करें अन्यथा नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति पर झारखंड अधिनियम के सुसंगत धारा 430 और 428, 436 के तहत लगभग 1 लाख से 10 लाख तक फाइन का प्रावधान है। वैसे लोगों के खिलाफ बिल्डर बायलॉज नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई किया जाएगा।

क्या कहते हैं कार्यपालक पदाधिकारी

नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि नगर क्षेत्र में मकान निर्माण करने वाले भूमि स्वामियों को अनिवार्य तौर पर नक्शा पास करना होगा जिन लोगों ने निर्माण से पूर्व नक्शा पास नहीं कराया है। उन लोगों को जल्द ही नोटिस भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि विशेष जानकारी के लिए नगर पंचायत कार्यालय से संपर्क करें। साथ ही उन्होंने इस कार्य में नगर पंचायत वासियों से सहयोग की अपील की है।

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