जमीन घोटाला मामले में प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत,जाने पूरा मामला

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झारखंड वार्ता न्यूज

रांची/डेस्क :- झारखंड की राजधानी रांची में कथित जमीन घोटाला मामले में प्रेम प्रकाश को भी जमानत मिल गई है. पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (28 अगस्त) को जमानत दी. हालांकि, अवैध खनन मामले में उसे अभी तक जमानत नहीं मिली है. इसलिए प्रेम प्रकाश जेल से बाहर नहीं आ पाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर पिछले महीने सुनवाई हुई थी. 29 जुलाई को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस केवल विश्वनाथ की पीठ ने 28 अगस्त को अपना फैसला सुना दिया.

करीब एक साल बाद प्रेम प्रकाश को मिली जमानत

प्रेम प्रकाश पर दस्तावेजों से छेड़छाड़ करके जमीन की खरीद-बिक्री करने का आरोप था. उसे अगस्त, 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था. प्रेम प्रकाश को अवैध खनन से जुड़े मनी लाउंडरिंग मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था. बाद में जमीन घोटाला मामले में भी उसकी संलिप्तता के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

कोलकाता के रजिस्ट्री ऑफिस में पड़े दस्तावेज की जालसाजी

ईडी को राजधानी रांची के चेशायर होम रोड स्थित जमीन की खरीद-बिक्री मामले में उसकी संलिप्तता का पता चला था. जांच में मालूम हुआ कि कोलकाता के रजिस्ट्री ऑफिस के दस्तावेज से छेड़छाड़ की गई. पहले गंगाधर राय को जमीन का मालिक बनाया गया. इसके बाद गंगाधर के उत्तराधिकारी राजेश राय से जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी ली गई और फिर उस जमीन को बेच दिया गया.

प्रेम प्रकाश को जमीन की खरीद-बिक्री में 1.5 करोड़ की कमाई

ईडी ने कहा था कि पुनीत भार्गव ने इस जमीन को खरीदने के बाद विष्णु अग्रवाल के हाथों बेच दिया. दस्तावेज में हेराफेरी करके हुई जमीन की खरीद-बिक्री में प्रेम प्रकाश को 1.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई.

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