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गढ़वा: नगर परिषद उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर समाहरणालय और अनुमंडल कार्यालय परिसर में निषेधाज्ञा लागू

On: March 17, 2026 10:44 AM
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झारखंड वार्ता संवाददाता

गढ़वा: नगर परिषद गढ़वा एवं नगर पंचायत मझिआंव के उपाध्यक्ष पद के अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। चुनाव कार्यक्रम के तहत मतदान क्रमशः 17 एवं 18 मार्च को निर्धारित किया गया है।

शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने दोनों मतदान स्थलों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निषेधाज्ञा मतदान के दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगी। यह आदेश क्रमशः समाहरणालय गढ़वा एवं अनुमंडल कार्यालय गढ़वा परिसर के आसपास लागू रहेगा।

इन गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

निषेधाज्ञा अवधि के दौरान निर्धारित क्षेत्र में अनावश्यक या अनाधिकृत भीड़ का जमावड़ा, अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग और धरना-प्रदर्शन या अन्य किसी प्रकार की गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम

एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

उन्होंने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी लोग नियमों का पालन करें, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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