विधानसभा चुनाव को लेकर गढ़वा व रंका अनुमंडल में निषेधाज्ञा लागू

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गढ़वा: भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा कल यानी 15 अक्टूबर 2024 को विधानसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड रांची के द्वारा भी आदेश जारी किया गया है। उक्त निर्वाचन कार्य के क्रम में संभव है कि असामाजिक तत्वों द्वारा अवांछनीय कोशिश की जा सकती है। जिससे पारस्परिक तनाव बढ़ सकता है व शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। उक्त परिपेक्ष्य में गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत भयमुक्त, शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने एवं विधि- व्यवस्था संधारण के उद्देश्य में अनुमण्डल दण्डाधिकारी गढ़वा सदर, संजय कुमार तथा रंका अनुमण्डल दण्डाधिकारी रुद्र प्रताप ने धारा 163 BNSS के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र तथा रंका अनुमण्डल क्षेत्र में 15 अक्टूबर 2024 के अपराह्न से विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया की समाप्ति तक निषेधाज्ञा लागू करते हुए आदेश जारी किया है कि संपूर्ण गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र में किसी भी प्रकार के घातक हथियार, आग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लाने एवं ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

यह निषेधाज्ञा सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी/ पुलिस पदाधिकारी एवं कर्तव्य पर तैनात पुलिस बल तथा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने पर लागू नहीं होगा। किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकल जाएगा जिसमें कोई प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हो। जुलूस के निकलने के स्थान,समय और मार्ग तथा समापन के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम दो दिन पहले सूचना देनी होगी। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो। जुलूस में लोगों को ऐसी चीज लेकर चलने से रोका जाएगा, जिसको लेकर चलने पर प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरुपयोग किया जा सकता हो। कोई भी व्यक्ति, समूह, अभ्यर्थी या राजनीतिक दल के सदस्य बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के जुलूस नहीं निकालेंगे। जुलूस निकालने के लिए सक्षम पदाधिकारी के कार्यालय को मात्र सूचना प्रेषित करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सुविधा एप के माध्यम से आवेदन करना होगा।

संपूर्ण अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग प्रतिबंधित रहेंगे। (धार्मिक स्थलों को छोड़कर) मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थल पर से किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार/निर्दलीय उम्मीदवार के लिए चुनाव से संबंधित प्रचार प्रसार प्रतिबंध किया जाता है। किसी सार्वजनिक/सरकारी संपत्ति या किसी व्यक्तिगत संपत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर पम्पलेट चिपकाना, झंडा टांगना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग तोरण द्वार लगाना प्रतिबंधित किया जाता है।

किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे किसी धर्म,संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। मत प्राप्त करने के उद्देश्य से धार्मिक, सांप्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाएगा। धार्मिक स्थान जैसे की मंदिर,मस्जिद,गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं किया जाना है जिनका संबंध उसके सार्वजनिक या व्यक्तिगत जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसा आरोप लगाया जाए जिसकी सत्यता स्थापित न हुई हो। किसी उम्मीदवार की आलोचना असत्यापित आरोपी पर आधारित नहीं हो। प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण निजी जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना है, चाहे उसके विचार कैसे भी क्यों न हो। किसी व्यक्ति के कार्यों का विचारों का विरोध करने के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी या प्रदर्शन करने की कार्रवाई का कतई समर्थन नहीं किया जाएगा। ऐसी कोई पोस्टर, इस्तेहार, पंपलेट या परिपत्र निकलना जिसमें मुद्रक और प्रशासन का नाम और पता न हो, धारा 127A लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा।

किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन करना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो की मनाही रहेगी। किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विध्न डालना भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन की श्रेणी में माना जाएगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संचायना करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। किसी भी प्रचार प्रसार के दौरान डीजे का प्रयोग वर्जित रहेगा। मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाने या लाने के लिए अनुमान्य वाहनों को छोड़कर वाहनों का उपयोग करना वर्जित रहेगा।

किसी हाट बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम पदाधिकारी से पूर्व अनुमति ली जाएगी तथा स्थानीय पुलिस थाने को ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना ससमय दी जाएगी ताकि शांति और व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबंध कर सके। प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा से अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना होगा। यदि दो भिन्न-भिन्न दलों या उम्मीदवारों द्वारा पास-पास स्थित स्थान में सभा की जा रही है तो ध्वनि विस्तारक यंत्र के मुंह विपरीत दिशा में होंगे। प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने तथा किसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्ताओं को रोकना होगा। किसी भी वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग हेतु सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।

वाहन पर झंडे एवं बैनर लगाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसारित आदेश का अनुपालन करना अनिवार्य है। किसी भी दल, अभ्यर्थी या उनके सहयोगी द्वारा किसी भी प्रकार का शिलान्यास समारोह अथवा उद्घाटन समारोह का आयोजन करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी सरकारी भवन का किसी भी दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय अथवा जनसभा हेतु उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है। यह निषेधाज्ञा शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों, बारात पार्टी के सदस्यों, धार्मिक स्थलों, विद्यालय/महाविद्यालयो में जाने वाले छात्र/छात्राओं, परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगा। उपरोक्त वर्णित आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध BNS की धारा 223 (IPC की धारा 118) एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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