गढ़वा: अनुमण्डल दण्डाधिकारी, श्री संजय कुमार द्वारा गढ़वा अनुमण्डल अंतर्गत ग्राम लखना सहित ग्राम पंचायत तिलदाग में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया है। परन्तु अप्रत्याशित तनाव के मद्देनजर आस-पास के इलाको में अभी भी शांति भंग होने की प्रबल संभावना बरकरार है। इस हेतु एहतियातन उक्त अच्छादित क्षेत्र का विस्तार करते हुए अब ग्राम पंचायत रंका बौलिया, तिलदाग, पिपरा, करुआ कलां (प्रखण्ड गढ़वा) एवं ग्राम पंचायत डण्डा (प्रखण्ड डण्डा) में भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा को अगले आदेश तक विस्तारित किया जाता है।
BNSS 2023 की धारा 163 (crPC की धारा 144) अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न आदेश निर्गत किया गया है:-
1. एक साथ पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों को घूमने पर प्रतिबंध रहेगा।
2. किसी भी प्रकार के हरवे हथियार लेकर निकलना या चलना वर्जित रहेगा। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को छोड़कर)।
3. यह निषेधाज्ञा शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों, विद्यालय / महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र-छात्राओं, परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगा।
अतः सभी को सूचित किया जाता है कि ऊपर अंकित BNSS की धारा 163 (crpc की धारा 144) के आदेश के उल्लंघन BNSS की धारा 223 (IPC की धारा 188) के अंतर्गत दण्डनीय है।