चाईबासा: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही, अदालत ने राहुल गांधी को 26 जून को पेश होने का निर्देश दिया है। उनके वकील द्वारा पेशी से छूट के लिए दायर की गई अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिससे उन्हें अदालत में उपस्थित होना अनिवार्य हो गया है।
राहुल गांधी ने 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के खिलाफ एक भाषण दिया था। इसके बाद भाजपा के नेता प्रताप कुमार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की। अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।