रांची: UPSC की परीक्षा को लेकर केंद्रों के नजदीक 21 अप्रैल को निषेधाज्ञा लागू
इन परीक्षा केन्द्रों पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। फिर भी ऐसी आशंका है कि परीक्षा में संलग्न छात्र, उनके अभिभावक अथवा असामाजिक तत्व परीक्षा केन्द्रों पर भीड लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं। इस आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो निम्न है :-
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