कोलकाता आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी लेडी डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस में आरोपी संजय राय को उम्र कैद
कोलकाता: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर के रेप और जघन्य हत्याकांड मामले में सियालदह कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 50000 जुर्माना देने की भी कहा है। पीड़िता के पिता ने कहा कि उन्हें इंसाफ चाहिए फांसी दी जानी चाहिए।
सियालदह कोर्ट ने सोमवार, 20 जनवरी को रेप और हत्या मामले में सजा का ऐलान करते हुए संजय को उम्र कैद की सजा सुनाई। इससे पहले दोषी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसे फंसाने की कोशिश की गई है।
ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद मर्डर की घटना का मुख्य आरोपी संजय राय को सियालदह कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा- 64, 66 और 103 के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने घटना के 162 दिन बाद यानि दो दिन पहले (18 जनवरी) को संजय को दोषी करार दिया था। संजय रॉय को जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया था उनमें उम्र कैद या फांसी की सजा का प्रावधान था। कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई।
इस जघन्य कांड के 164 दिन बाद सियालदह कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। घटना के बाद से ही दोषी को कड़ी से सड़ी सजा देने की मांग हो रही थी।सोमवार को संजय रॉय को कोर्ट में पेशी के लिए सुबह करीब 10 बजकर 15 मिनट पर जेल से बाहर लाया गया और उसे अदालत लाने के दौरान पुलिस की कई गाड़ियां मौजूद रहीं। वहीं, सियालदह कोर्ट में भी करीब 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई और अधिकारियों को किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट में संजय ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है।
वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस मामले में जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि जब तक अदालत अपना फैसला नहीं सुना देती, तब तक वह इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेंगी। बता दें कि 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। देशभर में इंसाफ की मांग उठी और लोग सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग कर रहे थे।
- Advertisement -