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मुंबई: शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को बड़ा झटका लगा है। संजय राउत मानहानि के मामले में दोषी पाए गए हैं। राउत को 15 दिन कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मुंबई की मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया।

इस संबंध में पूर्व बीजेपी सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। 2022 में मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का दावा दायर किया। क्योंकि उन्होंने उन पर शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था। राउत को भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया गया है। अब संजय राउत अदालत में पेश होंगे और जमानत के पात्र हैं क्योंकि उन्हें 15 दिनों की जेल हुई है। मालूम हो कि बीजेपी नेता की पत्नी मेधा सोमैया ने आरोप लगाया कि शिवसेना नेता ने उनके और उनके पति के खिलाफ मुंबई के करीब मीरा-भयंदर इलाके में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था।