रांची में 4 जून तक धारा 144 लागू, अनुमंडल दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश

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झारखंड वार्ता न्यूज
रांची: रांची लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के संपूर्ण रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। यह 4 जून की रात 11 बजे तक लागू रहेगा। इसका आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी ने जारी कर दिया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रांची लोक सभा निर्वाचन 2024 की घोषणा 16 मार्च, 2024 को कर दी गई है। घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए जन-सभा/जुलूस का आयोजन किया जाएगा। जनसभा एवं जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र और शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित/आंतकित किये जाने एवं विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल आशंका बनी रहती है।
इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए आवंछित/असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लोक शांति भंग ना हो, इसे लेकर 16 मार्च, 2024 को अनुमंडल दंडाधिकारी (सदर, रांची) द्वारा धारा-144 के अतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई थी।
इसकी अवधि पूरी होने पर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वस्थ और शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति होने तक धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के सम्पूर्ण रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 4 जून, 2024 रात 11 बजे तक लागू रहेगा।