---Advertisement---

रांची के इन इलाकों में दो महीने के लिए धारा 144 लागू, अनुमंडल दंडाधिकारी ने जारी किए निर्देश

On: March 12, 2024 12:02 PM
---Advertisement---

झारखंड वार्ता न्यूज

रांची:- अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची, श्री उत्कर्ष कुमार द्वारा दं०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-144 लागू करने का निर्देश दिया गया।
प्राप्त सूचनानुसार कतिपय संगठनों / दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने की सूचना है। हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह यह कार्यक्रम राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, काँके रोड पर भी हो रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

दं०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत निम्नलिखित जगहों पर निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की गई है:-

(1) मुख्यमंत्री आवास मोराबादी के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।

(2) पुराना मुख्यमंत्री आवास काँके रोड के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।

(3) राजभवन के चारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़ कर)।

(4) झारखण्ड उच्च न्यायालय के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।

(5) नये विधान सभा के चाहरदीवारी से 500 मीटर की परिधि में।

(6) प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।

(7) प्रोजेक्ट भवन, एच.ई.सी. धुर्वा के चाहरदीवारी से 200 मीटर की परिधि में।

बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोडकर)।

किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

किसी प्रकार के हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक मंत्र का व्यवहार करना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नही होगा।

निषेधाज्ञा

12 मार्च के मध्याह्न 12 बजे से 10 मई (60) दिन) या अगले आदेश तक जो पूर्व लागू हो तक रहेगा।

Satyam Jaiswal

सत्यम जायसवाल एक भारतीय पत्रकार हैं, जो झारखंड राज्य के रांची शहर में स्थित "झारखंड वार्ता" नामक मीडिया कंपनी के मालिक हैं। उनके पास प्रबंधन, सार्वजनिक बोलचाल, और कंटेंट क्रिएशन में लगभक एक दशक का अनुभव है। उन्होंने एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से शिक्षा प्राप्त की है और विभिन्न कंपनियों के लिए वीडियो प्रोड्यूसर, एडिटर, और डायरेक्टर के रूप में कार्य किया है। जिसके बाद उन्होंने झारखंड वार्ता की शुरुआत की थी। "झारखंड वार्ता" झारखंड राज्य से संबंधित समाचार और जानकारी प्रदान करती है, जो राज्य के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है।

Join WhatsApp

Join Now