झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के पास BNS की धारा 163 लागू, सभी तरह के धरना-प्रदर्शन पर रोक

On: December 15, 2024 5:04 PM

---Advertisement---
Ranchi: झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय नामकुम के पास अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए BNS की धारा 163 (144CRPC) लागू किया गया है जिस कारण उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन, धरना आदि करना ग़ैर क़ानूनी है।
जिला प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि, किसी भी प्रकार के आक्रामक प्रदर्शन में भाग लेने से बचें। ऐसी गतिविधियाँ न केवल कानून व्यवस्था के लिए समस्या उत्पन्न करती हैं, बल्कि आपकी शिक्षा, भविष्य और कैरियर पर भी गहरा प्रभाव डाल सकती हैं।
अगर कोई किसी हिंसक या ग़ैर क़ानूनी गतिविधि में शामिल पाया जाता है, तो उसने खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह कार्रवाई शैक्षणिक रिकॉर्ड और भविष्य में नौकरी पाने की संभावनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। आजकल अधिकांश नौकरियों में पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है, और कोई भी नकारात्मक रिकॉर्ड करियर के रास्ते में रुकावट बन सकता है एवं न सिर्फ़ सरकारी नौकरियों बल्कि निजी कंपनियों में भी नौकरी अथवा ठेके प्राप्त करने में बाधक बन सकता है।
छात्रों की प्राथमिकता पढ़ाई और उज्ज्वल भविष्य होना चाहिए। किसी भी समस्या या शिकायत के लिए शांतिपूर्ण और कानूनी उपाय अपनाएं। आक्रामकता से न तो कोई समाधान मिलेगा और न ही यह आपके या समाज के हित में है।
यदि परीक्षा से संबंधित कोई भी शिकायत है तो इसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें न कि किसी भी प्रकार की उग्रता का प्रदर्शन करें।
छात्र राष्ट्र एवं राज्य के कर्णधार हैं। कृपया संयम बरतें, शांति बनाए रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अतः किसी भी प्रकार के बहकावे में न आकर वैधानिक प्रक्रिया का पालन करें।